जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं सांप्रदायिक संदेश, फोटो-चित्र पोस्ट एवं फॉरवर्ड करने पर प्रतिबंध
जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं सांप्रदायिक संदेश, फोटो-चित्र पोस्ट एवं फॉरवर्ड करने पर प्रतिबंध .










