नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को, संपत्तिकर एवं जलकर बकायादारों को अधिभार में छूट
सवांददाता
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार नगर निगम रतलाम द्वारा 14 मार्च, शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में विशेष छूट प्रदान की जाएगी।
नगर निगम कार्यालय परिसर स्थित फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर एवं जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में शिविर लगाकर बकाया राशि जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।छूट की श्रेणियाँ इस प्रकार रहेंगी:
संपत्तिकर में ₹50,000 तक के बकाया पर अधिभार में 100% छूट।
जलकर में ₹10,000 तक के बकाया पर अधिभार में 100% छूट।
संपत्तिकर में ₹50,000 से ₹1,00,000 तक के बकाया पर अधिभार में 50% छूट।
जलकर में ₹10,000 से ₹50,000 तक के बकाया पर अधिभार में 75% छूट।
संपत्तिकर में ₹1,00,000 से अधिक बकाया पर अधिभार में 25% छूट।
जलकर में ₹50,000 से अधिक बकाया पर अधिभार में 50% छूट।यह छूट वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर दी जाएगी और केवल वर्ष 2024-25 तक की बकाया राशि पर लागू होगी। साथ ही यह सुविधा केवल 14 मार्च 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के लिए मान्य होगी।
नगर निगम ने सभी बकायादारों से अपील की है कि वे इस एक दिवसीय लोक अदालत में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा करें और अधिभार में दी जा रही छूट का लाभ उठाएँ। उक्त समाचार नगर निगम जनसंपर्क विभाग की प्रेस नोट के अनुसार प्रसारीत


















