- |
- ताज़ा खबरें |
- रतलाम शहर |
न कोई जीता न कोई हारा”—परस्पर समझौते से सुलभ न्याय का संदेश: रतलाम में 12 सितंबर की नेशनल लोक अदालत के प्रचार वाहनों को हरी झंडी
रतलाम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नई दिल्ली) एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (जबलपुर) के निर्देशानुसार आगामी 12 सितंबर 2026 (शनिवार) को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु रतलाम जिला न्यायालय प्रांगण से प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष सुश्री नीना आशापुरे ने परस्पर सहमति और समझौते के महत्व पर बल देते हुए कहा कि ‘‘लोक अदालत में न कोई जीतता है और न कोई हारता है; परस्पर समझौते से ही स्थायी और सुलभ न्याय संभव है।’’
शहर से गांव तक पहुंचेगी मोबाइल वैन और ई-रिक्शा
कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री रामजी गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान के तहत जिला प्राधिकरण की मोबाइल वैन, ई-रिक्शा, विद्युत विभाग और नगर निगम के वाहनों को रवाना किया गया। ये वाहन संपूर्ण रतलाम शहर सहित ग्रामीण अंचलों में भ्रमण कर जिंगल, नालसा थीम सॉन्ग और पर्चों के जरिए आमजन को लोक अदालत के प्रति जागरूक करेंगे।
37 खंडपीठों का गठन, कई शुल्कों में मिलेगी छूट
जिला न्यायालय रतलाम सहित तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना एवं आलोट में कुल 37 खंडपीठों का गठन किया गया है। लोक अदालत के दौरान एम.पी.ई.बी., नगर निगम और बैंकों द्वारा बकाया मामलों में शासन नियमानुसार छूट भी प्रदान की जाएगी।
इन प्रमुख मामलों का होगा त्वरित निराकरण:
प्री-लिटिगेशन: बैंक ऋण वसूली, बी.एस.एन.एल., संपत्ति कर एवं जल कर।
लंबित न्यायालयीन प्रकरण: धारा 138 एन.आई. एक्ट (चेक बाउंस), मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, श्रम मामले, उपभोक्ता विवाद, ट्रैफिक चालान, राजस्व तथा समझौता योग्य आपराधिक व सिविल मामले।
न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की रही गरिमामयी उपस्थिति
वाहन रवानगी के दौरान विशेष न्यायाधीश श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह चुण्डावत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/न्यायाधीश श्री नीरज पवैया, जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री पूनम तिवारी, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार शर्मा, सचिव श्री चेतन केलवा, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्तागण, न्यायालयीन staff तथा पैरालीगल वालंटियर्स (PLVs) विशेष रूप से उपस्थित रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि वे 12 सितंबर को आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में बढ़-चढ़कर भाग लें और वर्षों पुराने विवादों को समझौते के माध्यम से समाप्त कर लाभ उठाएं।










