रतलाम में रक्षाबंधन से पहले चाइनीज और नायलॉन मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
रतलाम, 22 अगस्त: रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर जन-सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी बृजेंद्र रावत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पूरे रतलाम जिले में चाइनीज मांझे और नायलॉन डोर के क्रय-विक्रय, उपयोग तथा संग्रहण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश जिले में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, जन-धन हानि और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जारी किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी अभियोजन कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश जारी होने की तिथि से आगामी 2 माह तक पूरे जिले में प्रभावी रहेगा।










